Western Railway has ensured suitable steps to expedite settlement of claims by the families of Elphinstone Road stampede victims. In this regard, necessary request has also been made to Railway Board to further request Hon’ble Chairman of Railway Claims Tribunals Principle Bench for formation of the Special Bench to facilitate expeditious settlement of claims pertaining to the this unfortunate incident.
According to a WR press release issued by Shri Ravinder Bhakar, Chief Public Relations officer of Western Railway, Railway Board has also been requested for necessary intervention of Railway Board and direction for an early settlement of compensation to the affected families of injured and diseased persons through Railway Claims Tribunal. It is worth mentioning that Western Railway had also organized a guidance camp for relatives/victims of the above incident from 9th Oct, 2017 to 11th Oct, 2017.
Besides this Commercial Inspectors and Law Assistants were also deployed to visit the residences of victims and to explain to them about their right of claiming compensation for death/injury as the case may be and they were suitably explained the procedure of claiming compensation from Tribunal. The copy of prescribed form was also distributed to the family of each victim. Similarly, on special request, Divisional Railway Manager of Mumbai Central Division, Chief Security Commissioner/Churchgate and Commissioner of Police expedited the process of the investigation report which is required for adjudication and is a statutory requirement of Railway Claims Tribunal.
In this unfortunate incident of stampede, 23 victims have lost their lives, 5 persons were grievously injured and 33 persons have suffered simple injury. As per the announcement of Hon’ble Minister of Railways, an enhanced Ex – gratia of Rs. 5,00,000/- to the next of kin of each deceased, Rs. 1,00,000/- to each of the person who sustained grievous injury and Rs. 50,000/- to each of the person who sustained simple injury, have already been disbursed by Western Railway with details as below:
Type | No. of cases | No. of cases paid | Paid @ Rs | Total Amount paid | Pending cases |
Simple Injury | 33 | 32 | 50,000 | 16,00,000 | 1** |
Grievous Injury | 5 | 5 | 1,00,000 | 5,00,000 | 0 |
Death | 23 | 23 | 5,00,000 | 1,15,00,000 | 0 |
Grand Total | 1,36,00,000 | 1 |
** (Left Hospital on his own without taking discharge, contact details not available.)
पश्चिम रेलवे द्वारा एलफिंस्टन रोड हादसे में प्रभावित परिवारों के दावों के शीघ्र निपटारे के लिए स्पेशल बेंच के गठन का अनुरोध
पश्चिम रेलवे ने एलफिंस्टन रोड स्टेशन पर 29 सितम्बर, 2017 को घटे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में प्रभावित व्यक्तियों के परिवारजनों द्वारा किये गये दावों के शीघ्र निपटारे के लिए विभिन्न स्तरों पर हरसम्भव प्रयास सुनिश्चित किये हैं। इस सम्बंध में रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सम्बंधित दावों के तेज़ी से निपटारे को सुनिश्चित करने हेतु स्पेशल बेंच का गठन करने के लिए रेल दावा अधिकरण की प्रधान बेंच के माननीय चेयरमैन से आग्रह किया जाये।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री रविंद्र भाकर द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेलवे बोर्ड से इस सम्बंध में आवश्यक हस्तक्षेप करने तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में घायल एवं मृतक व्यक्तियों के प्रभावित परिवारों के दावों के जल्दी निस्तारण में रेल दावा अधिकरण को समुचित निर्देश देने का आग्रह किया गया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे द्वारा 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2017 तक इस हादसे में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारजनों के लिए एक गाइडेंस कैम्प का आयोजन भी किया गया था। इसके अतिरिक्त पश्चिम रेलवे द्वारा अपने वाणिज्य निरीक्षकों एवं विधि सहायकों को प्रभावितों के घरों पर भेजा गया था, जिन्होंने रेल दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति के दावे की प्रक्रिया और मृतकों/घायलों की स्थिति के अनुसार क्षतिपूर्ति का दावा करने के अधिकार के बारे में सभी को सही ढंग से विस्तारपूर्वक समझाया।
प्रभावितों के परिवारों को इस क्षतिपूर्ति दावे के लिए निर्धारित फॉर्म की प्रतिलिपियाँ भी वितरित की गईं। इसी प्रकार विशेष अनुरोध पर पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल के मंडल रेल प्रबंधक, प्रमुख सुरक्षा आयुक्त/चर्चगेट तथा मुंबई के पुलिस कमिश्नर कार्यालयों द्वारा अनुसंधान रिपोर्ट की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया गया, जो न्यायिक स्तर पर निर्णय लेने एवं रेल दावा अधिकरण की इस सम्बंध में प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 23 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई, 5 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए तथा 33 व्यक्तियों को सामान्य चोटें आई थीं। माननीय रेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक मृतक के करीबी सम्बंधी को 5 लाख रु., गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रु. तथा सामान्य रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50 हज़ार रु. की विशेष तौर पर बढ़ाई गई अनुग्रह राशि पश्चिम रेलवे द्वारा काफी पहले निम्नानुसार वितरित की जा चुकी हैः-
मामले का प्रकार | मामलों की कुलसंख्या | भुगतान किये गयेमामलों की संख्या | भुगतान राशि | कुल भुगतान राशि | लम्बित मामले |
सामान्य रूप से घायल | 33 | 32 | 50,000 | 16,00,000 | 1** |
गम्भीर रूप से घायल | 5 | 5 | 1,00,000 | 5,00,000 | 0 |
मृतक | 23 | 23 | 5,00,000 | 1,15,00,000 | 0 |
कुल योग | 1,36,00,000 | 1 |
** (यह व्यक्ति बिना डिस्चार्ज लिये अपनी मर्जी से अस्पताल से चला गया, जिसका सम्पर्क विवरण उपलब्ध नहीं है।)